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छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव 2025 : आज रात थमेगा चुनाव-प्रचार का शोर, रैली और जनसभाएं नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी, 11 फरवरी को मतदान, जान लीजिए नियम

आज रात से थमेगा चुनाव-प्रचार का शोर, 11 फरवरी को मतदान..,

HIGHLIGHTS

  • आज रात से थमेगा चुनाव-प्रचार का शोर
  • रैली और जनसभाएं नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी
  • 11 फरवरी को मतदान

रायपुर :  छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार आज रात 12 बजे पूरी तरह से थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी केवल डोर-टू-डोर जनसंपर्क कर सकेंगे। चुनावी सरगर्मी के बीच सभी राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आचार संहिता के तहत आज रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर, डीजे, माइक आदि) का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। इसके बाद चुनाव प्रचार का कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं किया जा सकेगा।

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2024 का मतदान कब होगा?

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान 11 फरवरी 2024 को होगा।

छत्तीसगढ़ नगर निगम चुनाव 2024 में कितने मेयर और पार्षद पदों के लिए चुनाव हो रहा है?

इस चुनाव में 79 मेयर पद और 1889 पार्षद पदों के लिए प्रत्याशी मैदान में हैं।

चुनाव प्रचार कब तक किया जा सकता है?

10 फरवरी की रात 12 बजे तक चुनाव प्रचार की अनुमति होगी, इसके बाद केवल डोर-टू-डोर जनसंपर्क किया जा सकेगा।

क्या चुनाव प्रचार के दौरान लाउडस्पीकर और डीजे का इस्तेमाल किया जा सकता है?

10 फरवरी की रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर, डीजे, माइक) का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

निकाय चुनाव के दौरान मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) अनिवार्य है?

हां, मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र (EPIC) या चुनाव आयोग द्वारा स्वीकृत अन्य वैकल्पिक दस्तावेज अनिवार्य हैं।

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